लोकायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को दिया आदेश, हर हाल में दिसंबर तक पूरा करें डििस्टलरी तालाब का सौंदर्यीकरण

रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कोकर-लालपुर रोड (रांची) में स्थित डिस्टिलरी तालाब के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2017 तक पूरा करने का आदेश नगर निगम को दिया है. उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि वे आदेश के संबंध में कार्य में लगे ठेकेदार को कठोर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कोकर-लालपुर रोड (रांची) में स्थित डिस्टिलरी तालाब के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2017 तक पूरा करने का आदेश नगर निगम को दिया है. उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि वे आदेश के संबंध में कार्य में लगे ठेकेदार को कठोर शब्दों में आदेश दें. कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी.
मामले में सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता शंकर राम, कनीय अभियंता सुधीर प्रसाद उपस्थित हुए थे. मामले में आठ जनवरी 2018 को लोकायुक्त आदेश के तहत हुई कार्रवाई की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे.
1.92 करोड़ रुपये हो रहे खर्च : सुनवाई के दौरान अभियंताओं ने कहा है कि पूर्व के प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर 1.92 करोड़ का नया प्राक्कलन बनाया गया है. कुछ अतिरिक्त कार्य भी किया जाना है. वर्षा के कारण नाली निर्माण में समस्या हुई. स्थानीय असामाजिक तत्वों ने कार्य भी बाधित किया. कार्यस्थल से निर्माण सामग्री की भी चोरी हुई. इसलिए छह माह और समय कार्य पूर्ण करने के लिए दिया जाये. मामले में माना गया कि पूर्व में कार्य पूर्ण करने के लिए 18 माह का समय दिया गया था, लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ. नगर निगम की ओर से कार्य में शिथिलता बरती गयी.
कब क्या-क्या हुआ : डिस्टिलरी तालाब के अतिक्रमण को ले मिली सूचना पर 12 दिसंबर 2014 को तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस अमरेश्वर सहाय ने संज्ञान लिया था. इसके बाद उन्होंने तालाब का खुद निरीक्षण भी किया था. मामले में गड़बड़ी पाते हुए उन्होंने रांची नगर निगम और सदर अंचलाधिकारी को तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने और सौंदर्यीकरण का आदेश दिया था. साथ ही मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.
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