अब सिर्फ जून जुलाई में ही होंगे तबादले
रांची : राज्य सरकार ने साल में दो बार किये जानेवाले स्थानांतरण-पदस्थापन से संबंधित नियम को बदल दिया है. इसके तहत अब विभागों में सिर्फ जून-जुलाई में ही तबादले किये जा सकेंगे. कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि झारखंड कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 के उपनियम […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
December 9, 2017 8:14 AM
रांची : राज्य सरकार ने साल में दो बार किये जानेवाले स्थानांतरण-पदस्थापन से संबंधित नियम को बदल दिया है. इसके तहत अब विभागों में सिर्फ जून-जुलाई में ही तबादले किये जा सकेंगे.
कैबिनेट सचिव एसकेजी रहाटे के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि झारखंड कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 के उपनियम 5 में पहले साल में दो बार मई-जून और नवंबर-दिसंबर में पदाधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन का प्रावधान था. इसे संशोधित करते हुए अब सिर्फ जून-जुलाई में ही स्थानांतरण करने का नियम बनाया गया है.
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