जो बैंक बच्चों का आधार लिंक्ड खाता नहीं खोलेंगे, उन पर होगी कार्रवाई
रांची: जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर ने विद्यालयों के प्राचार्य को निर्देश दिया है कि वे वैसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो बच्चों के आधार कार्ड युक्त बचत खाता नहीं खोल रहे हैं. समाहरणालय परिसर में स्कूलों के प्राचार्य की बैठक को संबोधित करते हुए श्री महावर ने कहा कि 31 दिसंबर तक […]
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया सोनाहातू, ग्रामीण बैंक खलारी और भारतीय स्टेट बैंक की लापुंग शाखा में बच्चों का खाता नहीं खोले जाने की शिकायत मिली है.
इन तीनों बैंकों की शाखाओं के कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ क्षेत्रीय प्रबंधकों से शिकायत करने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बेंच-डेस्क और बिजली के लिए पैसे उपलब्ध करा दिये गये हैं, वैसे स्कूल से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 20 दिसंबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जायें. यदि किसी स्कूलों में बेंच-डेस्क की और जरूरत है, तो वे अपना प्रस्ताव कार्यालय को उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चे अब जमीन पर बैठ कर पढ़ाई नहीं करेंगे. 30 दिसंबर तक निजी स्कूलों की जांच पूरा करने को कहा गया है. निजी विद्यालयों को सरकार की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र पांच बिंदुओं पर दिया जा रहा है.
इसमें स्कूल की आधारभूत संरचना, खेल का मैदान, सोसाइटी अथवा ट्रस्ट से संबंधित कागजात, प्रशिक्षित शिक्षकों की स्थिति, यदि प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, तो उनका डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लिये जाने का सबूत प्रस्तुत करने काे कहा गया है. इन मानकों का पालन नहीं करनेवाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने को कहा गया है. वैसे स्कूलों, जहां मामूली मरम्मत की वजह से शौचालय नहीं बन पा रहे हैं, वहां पर उपायुक्त के आदेश से अनटाइड फंड प्राप्त करें. उन्होंने 19 करोड़ की असमायोजित राशि को अविलंब समायोजित करने का निर्देश दिया है.