तय सीमा से अधिक खनन मामले में सरकार जवाब दे

रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तय सीमा से अधिक खनन मामले में राज्य सरकार की नोटिस को सेल द्वारा चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने काे कहा़ मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2017 8:09 AM
रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तय सीमा से अधिक खनन मामले में राज्य सरकार की नोटिस को सेल द्वारा चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने काे कहा़ मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी ने अदालत को बताया कि अधिक खनन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार की अोर से स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को नोटिस जारी कर मुआवजा के ताैर पर 1400 करोड़ रुपये भुगतान करने काे कहा गया है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस दिया है.

आदेश में कहा गया है कि वैसे लीजधारी, जो पर्यावरण सुरक्षा का प्रमाण पत्र लेने के बाद निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुल उत्पादन के मूल्य के बराबर सरकार को मुआवजा देना होगा. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में 31 दिसंबर तक 1,400 करोड़ रुपये भुगतान का आदेश दिया है. यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को उक्त आदेश सिर्फ अोड़िशा के संदर्भ में है. इसे संपूर्ण देश में प्रभावी नहीं माना जा सकता. अोड़िशा में समिति बनी थी. समिति ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन झारखंड में वैसी कोई समिति नहीं बनायी गयी.

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