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सजल की अपील पर सुनवाई निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही सीबीआइ की विशेष अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2017 8:46 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही सीबीआइ की विशेष अदालत को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि निचली अदालत में कई महत्वपूर्ण बिंदुअों पर विचार नहीं किया गया है. वैसी स्थिति में सजा संबंधी निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया. इस पर अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआइ की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजल चक्रवर्ती को पांच साल की सजा सुनायी है.

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