टैक्स जमा नहीं करनेवाले उद्यमियों पर कार्रवाई की तैयारी में विभाग

रांची: वाणिज्यकर विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वाले उद्यमियों पर कार्रवाई की तैयारी की है. इसकी सूची तैयार करायी गयी है. प्रमंडल स्तर पर अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया गया है. इसमें कुछ वैसे उद्यमी भी हैं, जिन्होंने वैट के समय में अच्छी रकम टैक्स में जमा करायी थी, पर जीएसटी लागू होने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2017 8:33 AM
रांची: वाणिज्यकर विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वाले उद्यमियों पर कार्रवाई की तैयारी की है. इसकी सूची तैयार करायी गयी है. प्रमंडल स्तर पर अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया गया है. इसमें कुछ वैसे उद्यमी भी हैं, जिन्होंने वैट के समय में अच्छी रकम टैक्स में जमा करायी थी, पर जीएसटी लागू होने के बाद अब तक रिटर्न जमा नहीं किया है.

विभागीय प्रधान सचिव केके खंडेलवाल के अनुसार, सभी डीलरों को हर माह जीएसटी-आर-3बी (संक्षिप्त विवरण) जमा करना है. इसके लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया गया है. कई उद्यमियों ने जुलाई माह से जीएसटी लागू होने के बाद एक बार भी जीएसटी-आर-3बी नहीं भरा है. ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की योजना है. उपभोक्ता से टैक्स वसूल कर जमा नहीं करने वाले व्यापारियों पर एजीएसटी एक्ट में दंड का प्रावधान है. एक्ट की धारा-132 के तहत टैक्स वसूल कर जमा नहीं करना दंडनीय अपराध है. इसमें छह माह से लेकर पांच साल तक जेल की सजा का प्रावधान है.
31 तक जमा कर सकते हैं विस्तृत विवरण
जिन व्यापारियों ने जुलाई से अब तक जीएसटी-आर-1 (विस्तृत विवरण) नहीं जमा किया है. उनको 31 जुलाई तक विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करनेवाले व्यापारियों को मासिक रूप से विवरण फाइल करना है. व्यापारियों को कहा गया है कि जुलाई से अक्तूबर तक बिना फाइन के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. नवंबर का रिटर्न 10 जनवरी तक जमा किया जा सकता है. 1.5 करोड़ रुपये नीचे के कारोबार करने वाले कंपोजिशन डीलर 24 दिसंबर तक त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 1.5 करोड़ रुपये की सामान्य श्रेणी के कारोबारी जुलाई से सितंबर तक तीन माह का रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं.

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