रांची : 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाला के 48वें मामले में लालू प्रसाद समेत16 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है. चारा घोटालामामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर8 मई,2017 को स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को मामले के निष्पादन के लिए नौ महीने का वक्त दिया था. इसके बाद सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाला के आरोपियों राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य आरोपितों को समन जारी कर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. मई के बाद से मामले की सुनवाई में तेजी आयी. हर महीने 12 से 15 दिन सुनवाई की गयी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपित हर महीने निर्धारित तारीखों पर अदालत में पहुंचे. लालू प्रसादने अपने बचाव में 15 गवाह पेश किये.
FodderScam : जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुआ स्पीडी ट्रायल, पढ़ें क्या है पूरा मामला
रांची : 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाला के 48वें मामले में लालू प्रसाद समेत16 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है. चारा घोटालामामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर8 मई,2017 को स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को मामले के निष्पादन के लिए नौ महीने का वक्त दिया […]
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