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बीसीसीएल को नोटिस देकर खान विभाग ने मांगे 6233 करोड़ रुपये

सीसीएल को भेजा गया 3153 करोड़ का नोटिस रांची : सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज आदेश के बाद खान विभाग द्वारा बीसीसीएल पर अधिक खनन के कारण 6233 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया है. धनबाद स्थित सभी कोयला खदानों पर यह पेनाल्टी लगी है. खान विभाग द्वारा अब तक 15 हजार करोड़ रुपये की […]

सीसीएल को भेजा गया 3153 करोड़ का नोटिस

रांची : सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज आदेश के बाद खान विभाग द्वारा बीसीसीएल पर अधिक खनन के कारण 6233 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया है. धनबाद स्थित सभी कोयला खदानों पर यह पेनाल्टी लगी है. खान विभाग द्वारा अब तक 15 हजार करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगायी जा चुकी है. विभाग द्वारा वर्ष 2001 से लेकर अब तक खुदाई में खनन व डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर यह पेनाल्टी लगायी गयी है. इसमें पर्यावरण स्वीकृति से जहां भी अधिक खनन हुआ है, उसे अवैध घोषित कर निकाले गये खनिज का मूल्य के साथ पेनाल्टी लगायी जा रही है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल के कोयला खदानों से लेकर हिंडाल्को के बॉक्साइट खदान, चाईबासा स्थित लौह अयस्क खदानों व लाइम स्टोन पर अब तक 15 हजार करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है.
क्या है कॉमन कॉज
2.8.2017 को कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार तथा प्रफुल्ल सामांत्रा बनाम भारत के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र(इसी) में स्वीकृत खनिज उत्पादन मात्रा से अधिक उत्पादन के मामले में एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21(5) के तहत उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है.
इसी आलोक में खान सचिव द्वारा 23.10.2017 को सभी जिला खनन पदाधिकारियों को पत्र भेज कर वर्ष 2000-01 से 2016-17 के खदानों निकाले गये खनिज की गणना करने और इससे अधिक होने पर पेनाल्टी लगाते हुए नोटिस भेजने का निर्देश दिया था. इसी आदेश के तहत अलग-अलग जिलों में सभी खदानों के खनिजों की 17 वर्ष की गणना कर पेनाल्टी भेजी गयी है. जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा अलग-अलग खदानों के लिए खदान संचालकों को नोटिस भेज कर राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. कंपनियों को 31.12.2017 तक पेनाल्टी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा न करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि पर सूद की वसूली भी की जायेगी और विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है.
कहां कितनी पेनाल्टी
धनबाद(बीसीसीएल) 6233 करोड़
चतरा(सीसीएल) 768 करोड़
हजारीबाग(सीसीएल) 2021 करोड़
गिरिडीह(सीसीएल): 364 करोड़
पाकुड़(इसीएल और पैनम) 2428 करोड़
गोड्डा(इसीएल) 1170 करोड़
गुमला(हिंडाल्को व अन्य) 91 करोड़
लोहरदगा(हिंडाल्को व अन्य) 201 करोड़
प. सिंहभूम(लौह अयस्क) 2706 करोड़
सरायकेला 3.2 करोड़
(अन्य जिलों की गणना अभी चल रही है)
क्या हो चुका है अब तक
सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज आदेश पर अलग-अलग कंपनियों पर अब तक 15 हजार 690 करोड़ का पेनाल्टी नोटिस भेजा जा चुका है
वर्ष 2001 से लेकर अब तक स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन अवैध घोषित, विभाग ले रहा है पेनाल्टी
31 दिसंबर तक भुगतान का निर्देश,फेल होने पर 24 प्रतिशत की दर से लगेगा सूद

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