हाइस्कूल में पढ़ाये जानेवाले विषय में हैं पीजी, तो ही बनेंगे हेडमास्टर

राज्य में प्रोन्नति से भरे जाने हैं प्रधानाध्यापक के 668 पद प्रोन्नति के बाद पद रिक्त रहने की संभावना प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षक का स्नातकोत्तर व बीएड होना अनिवार्य है. वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 24 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी. राज्य में 668 शिक्षक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2018 8:51 AM
राज्य में प्रोन्नति से भरे जाने हैं प्रधानाध्यापक के 668 पद
प्रोन्नति के बाद पद रिक्त रहने की संभावना
प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षक का स्नातकोत्तर व बीएड होना अनिवार्य है. वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 24 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी.
राज्य में 668 शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना है. जिलों द्वारा पूर्व में भेजे गये नाम में मात्र 322 शिक्षकों का ही नाम भेजा गया था. जानकार लोगों का कहना है कि समय पर प्रोन्नति नहीं देने के कारण शिक्षक बिना प्रोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गये. इस कारण प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए शिक्षक नहीं मिल सकेंगे.
1994 में मिली थी प्रोन्नति : हाइस्कूल के शिक्षक इससे पूर्व एकीकृत बिहार के समय में वर्ष 1993-94 में हेडमास्टर के पद पर प्रोन्नत हुए थे. 23 वर्ष बाद शिक्षकों को प्रोन्नति दी जायेगी. प्रोन्नति के अलावा प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति को लेकर आवेदन जमा लिया गया है.

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