चारा घोटाला मामले में लालू पर फैसला टला, आज हो सकती है सजा

देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का मामला रांची : चारा घोटाले में देवघर कोषागार (आरसी 64ए/96) से 89 लाख रुपये के फर्जीवाड़ा मामले में बुधवार को दो अधिवक्ताओं की मौत के बाद कंडोलेंस के कारण सीबीआई कोर्ट का फैसला नहीं आया. कोर्ट गुरुवार से फैसला सुनाने की कार्रवाई शुरू करेगी. विशेष सीबीआई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2018 6:38 AM
देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का मामला
रांची : चारा घोटाले में देवघर कोषागार (आरसी 64ए/96) से 89 लाख रुपये के फर्जीवाड़ा मामले में बुधवार को दो अधिवक्ताओं की मौत के बाद कंडोलेंस के कारण सीबीआई कोर्ट का फैसला नहीं आया.
कोर्ट गुरुवार से फैसला सुनाने की कार्रवाई शुरू करेगी. विशेष सीबीआई कोर्ट, रांची के जज शिवपाल सिंह ने बुधवार को लालू सहित अन्य 16 आरोपितों के कोर्ट के पेशी के बाद सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की बात पहले दिन के दो बजे से कही. लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा यह बताने पर की दो अधिवक्ताओं की मौत के कारण कोर्ट के सभी अधिवक्ता कंडोलेंस पर रहेंगे.
इस वजह से वे लोग सजा के दौरान होने वाले सुनवाई में भाग नहीं ले सकेंगे. इसके बाद न्यायाधीश ने गुरुवार को दोपहर दो बजे से सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने का आदेश दिया. दोषियों की सजा पर फैसले की कार्रवाई अलफावेट के आधार पर होगी. इसमें लालू की बारी सातवें नंबर पर आयेगी.
इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व सांसदों आरके राणा और जगदीश शर्मा एवं आईएएस अधिकारियों सहित 16 दोषी हैं. सभी को 23 दिसंबर, 2017 को दोषी करार देने के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में बिरसा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया था.
धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार के आरोपों को कोर्ट ने सही मानते हुए लालू सहित 16 आरोपितों को दोषी माना था. फिलवक्त लालू को बिरसा केंद्रीय कारा में कैदी नंबर 3351 मिला हुआ है. जबकि आरसी 20ए/96 में सजा होने के बाद इन्हें कैदी नंबर 3312 मिला था.
उल्लेखनीय है कि पशुओं के लिए दवा, अस्पताल के लिए उपकरण खरीदने के लिए 4.7 लाख रुपये देवघर पशुपालन विभाग को आवंटित किया गया था. लेकिन घोटालेबाजों ने जाली कागजातों के सहारे 89 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि की निकासी कर ली थी. सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है.
बाक्स :
मनीष तिवारी, तेजस्वी, रघुवंश और शिवानंद को नोटिस :
लालू को दोषी करार दिये जाने के बाद राजद और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा दिये गये बयान को रांची सीबीआई कोर्ट ने अवमानना का मामला माना है. इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी, लालू के पुत्र और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और राजद के वरष्ठि नेता शिवानंद तिवारी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है. सभी को जवाब देने को कहा गया है.
इनसेट :
कम से कम सजा की मांग करेंगे लालू के अधिवक्ता :
मामले में लालू के अधिवक्ता विष्णु कुमार ने कहा कि वे गुरुवार को कोर्ट में अपने मुक्किल को कम से कम सजा दिलाने का आग्रह कोर्ट से करेंगे. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने पहले चार-चार दोषियों के सजा के बिंदु पर एक दिन में फैसला किये जाने की बात कही थी.
इस पर उनकी ओर से आग्रह किया गया कि कम से कम आठ दोषियों पर एक दिन में फैसला ले लिया जाये. इस पर कोर्ट ने कहा कि कल देखा जायेगा.
सिविल कोर्ट में बाइट को लेकर फाइट
रांची : चारा घोटाला के आरोपित लालू प्रसाद समेत 16 दोषियों की सजा पर सुनवाई को लेकर सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को सुबह 10 बजे से ही गहमागहमी का माहौल था. राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं समेत मीडिया कर्मियों जमावड़ा लगा था. सिविल कोर्ट के बाहर पुलिस कर्मी वकीलों की गाड़ी को छोड़ कर अन्य वाहनों को परिसर में जाने से रोक रहे थे. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह व पुलिस कर्मियों के बीच नोक-झोंक भी हुई. वहीं बाइट को लेकर मीडियाकर्मी भी फाइट करते दिखे.
सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार के समीप रघुवंश प्रसाद को रोका जा रहा था. इसका विरोध कार्यकर्ताओं ने किया. लगभग 10 मिनट तक नोक-झोंक होने के बाद श्री प्रसाद सिविल कोर्ट परिसर में प्रवेश किये. यहां पर पहले से ही प्रदेश राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी समर्थकों के साथ मौजूद थी. लगभग 10.50 बजे चारा घोटाला के आरोपित लालू प्रसाद को पुलिस कर्मी जेल से लेकर सिविल कोर्ट पहुंचे.उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में ले जाया गया.
कवरेज को लेकर मीडियाकर्मियों में होड़ मची हुई थी. बाइट को लेकर चैनल के पत्रकार व कैमरामैन के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. कोर्ट रूप के समीप मीडिया कर्मी कैमरा लगा कर लाइव प्रसारण को लेकर खड़े थे. इसी बीच यहां पर राजद नेता रघुवंश प्रसाद पहुंचे. मीडिया कर्मी उनका बाइट लेने को लेकर अपनी ओर खींचने लगे. इसी क्रम में स्थानीय चैनल के एक पत्रकार ने नेशनल चैनल के पत्रकार का हाथ पकड़ कर उन्हें हटा दिया.
कहा गया कि श्री प्रसाद को उन्होंने बुलाया है. यह देख कर नेशनल चैनल का कैमरामैन आकर स्थानीय चैनल के पत्रकार से बहस करने लगा. लगभग पांच मिनट तक बहस हुई. बाइट देने के बाद रघुवंश प्रसाद कोर्ट रूम के लिए चले गये. इसके बाद एक बार फिर से पत्रकार व कैमरामैन के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गयी. मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया.
लालू को साथ लेकर पटना जायेंगे
रांची : चारा घोटाला के आरसी- 64 ए/ 96 में जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बुधवार को फैसला सुनाया जाना था़ लालू के सजा की बिंदु पर सुनवाई को देखते हुए बिहार से कई नेता,विधायक और पूर्व मंंत्री 8: 30 बजे से ही जेल गेट पर पहुंच गये थे़
जेल गेट पर आये बड़े नेताओं में बिहार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, विधायक व राजद प्रवक्ता इजिया यादव, राजद महासचिव अशोक कुमार राय, बहादुरपुर(दरभंगा) के विधायक भोला यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे.
विजय प्रकाश, इजिया यादव, अशोक कुमार राय ने कहा सीबीआइ ने लालू प्रसाद को फंसाया है़ लालू प्रसाद रिहा हो जायेेंगे और हम उन्हें अपने साथ लेकर पटना जायेंगे़ विजय प्रकाश ने कहा कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के पुरोधा है़ भारत सरकार व बिहार सरकार ने एक साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाया है.
सरकार ने गरीबों के मसीहा को जेल में डालकर उनकी उम्मीद को तार-तार किया है़ हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है़ लालू प्रसाद आजाद होंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लालू प्रसाद को आजाद कर दे़ं.

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