झारखंड : बिना पॉश मशीन के खाद की बिक्री राज्य में अवैध
बदलेगा तरीका : रांची जिले में कृषि विभाग के निदेशक ने विक्रेताओं को दी पॉश मशीन रांची : झारखंड में बिना पॉश मशीन के खाद की बिक्री नहीं होगी. कोई भी विक्रेता द्वारा बिना पॉश मशीन के खाद की बिक्री को अवैध माना जायेगा. राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. रांची […]
बदलेगा तरीका : रांची जिले में कृषि विभाग के निदेशक ने विक्रेताओं को दी पॉश मशीन
रांची : झारखंड में बिना पॉश मशीन के खाद की बिक्री नहीं होगी. कोई भी विक्रेता द्वारा बिना पॉश मशीन के खाद की बिक्री को अवैध माना जायेगा. राज्य सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. रांची जिले में बुधवार को कृषि विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने विक्रेताओं के बीच मशीन का वितरण किया. उनको इसके लाभ की जानकारी दी.
श्री कुमार ने बताया कि इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी. कोई भी विक्रेता बिना पॉश मशीन में इंट्री किये खाद की बिक्री नहीं कर सकता है. इससे उसके यहां के स्टॉक की स्थिति देश के किसी कोने में देखा जा सकता है.
कहा : इससे कालाबाजारी पर लगेगी रोक, किसानों को होगी सहूलियत
आधार लेकर खरीद सकेंगे खाद
किसान को खाद की खरीद के लिए आधार कार्ड और वोटर आइडी या केसीसी साथ लेकर आना है. आधार की इंट्री के बाद किसानों को अंगूठे के निशान के बाद खाद दिया जायेगा. इसमें कीमत का भी जिक्र होगा. किसान से इससे अधिक कीमत नहीं वसूली जा सकेगी. सभी 24 जिलों में 2300 पॉश मशीन का वितरण किया जा चुका है. इससे पिछले तीन दो दिनों में 441 एमटी खाद की बिक्री हो चुकी है.
रांची में काम करने लगी 311 पॉश मशीन
रांची के जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में अब तक 346 पॉश मशीन का वितरण हो चुका है. इसमें 311 मशीन काम करना शुरू कर दिया है. सभी विक्रेताओं को इससे संबंधित जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं.
किस जिले में कितने विक्रेता का पॉश से निबंधन
रांची-348
रामगढ़-73
खूंटी-46
हजारीबाग-170
बोकारो-41
चतरा-88
देवघर-161
धनबाद-62
दुमका-108
गिरिडीह-107
गोड्डा-102
गुमला-35
जामताड़-25
कोडरमा-53
लातेहार-101
लोहरदगा-84
गढ़वा-151
पाकुड़-18
पलामू-285
साहेबगंज-75
सिमडेगा-44
सरायकेला-17
प सिंहभूम-47
पू सिंहभूम-53
2300 पॉश मशीन का वितरण किया जा चुका है सभी 24 जिलों में
441 मीट्रिक टन खाद की बिक्री हो चुकी है पिछले तीन दो दिनों में