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लालू की सजा से पहले बोले जज : ‘ओपन जेल रहेगी ठीक, क्योंकि काउ फार्मिंग का है अनुभव’

रांची : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी ठहरायेगये राष्ट्रीय जनता दल (राजद)सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य दोषियों के खिलाफ सजा सुनाने से पहले तीखी टिप्पणी की. सीबीआई जज ने कहा किऐसे लोगों (दोषियों) के लिए ओपन जेल […]

रांची : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी ठहरायेगये राष्ट्रीय जनता दल (राजद)सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य दोषियों के खिलाफ सजा सुनाने से पहले तीखी टिप्पणी की. सीबीआई जज ने कहा किऐसे लोगों (दोषियों) के लिए ओपन जेल ठीक रहेगी, क्योंकि उन्हें ‘काऊ फार्मिंग’ का अनुभव है. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दोषियों के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है. शाम चार बजे तक लालू व अन्य आरोपियों को फैसला सुनाया जा सकता है.

कोर्ट ने 23 दिसंबर को 1990-94 के दौरान देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके 89.27 लाख रुपये की निकासी के मामले में लालू प्रसाद समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था. तब से वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं. अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया था.

लालू प्रसाद के वकील ने अदालत से अपील की है कि उनके मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें सजा देते समय उन पर रहम बरती जाये. लालू के वकील ने कहा, ‘लालू डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. वह गुरुवार को लगभग बेहोश हो गये थे.’

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यहां बताना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से फर्जीवाड़ा करके 37.5 करोड़ रुपये की निकासी करने का दोषी पाया था. तब लालू को पांच साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगायागया था. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, झारखंड में चारा घोटाला मामले के 5 केस लालू पर चल रहे हैं, जबकि एक केस बिहार में दर्ज है.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को चारा घोटाला के इस मामले में दोषी करार दिया है, उनमें लालू प्रसाद के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, तीन आईएएस अधिकारी (तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी महेश प्रसाद) शामिल हैं.

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ज्ञात हो कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिये जा चुके हैं. बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है. इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं.

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