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लालू प्रसाद के खिलाफ सुनवाई टली, सुबोध कांत मिलने के लिए होटवार जेल पहुंचे

रांची : पशु चारा के नाम पर फर्जीबिल के आधार पर डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये की निकासी के मामले मेंसोमवार को होने वाली सुनवाई टल गयी है. टीवी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मामले में गोपालजी श्रीवास्तव की गवाही होनी थी. सीबीआई के गवाह की गैर-मौजूदगी की वजह से शनिवार को […]

रांची : पशु चारा के नाम पर फर्जीबिल के आधार पर डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये की निकासी के मामले मेंसोमवार को होने वाली सुनवाई टल गयी है. टीवी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मामले में गोपालजी श्रीवास्तव की गवाही होनी थी. सीबीआई के गवाह की गैर-मौजूदगी की वजह से शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई टल गयी थी. सोमवार को भीगवाहहाजिर नहीं हो पाये. यदि कोईगवाहकोर्ट पहुंचता है, तो मंगलवार को लालू प्रसाद की पेशी हो सकती है.

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चाईबासा और देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये की निकासी करने के आरोप में जेल में बंद लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला से जुड़े एक और मामले में सोमवार को रांची की एक अदालत में सुनवाई होनी थी. इस बीच, झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय राजद सुप्रीमो से मिलने के लिए होटवार जेल पहुंचे. राजद नेता रणविजय सिंह के भी होटवार जेल पहुंचने की खबर है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सहाय और रणविजय सिंह को लालू से मिलने की अनुमति मिली या नहीं.

डोरंडा कोषागार से अवैध तरीके से राशि की निकासी के केस संख्या आरसी 47/96 में सीबीआई की विशेष अदालत में लालू की पेशी होनी थी.आरोप है किफर्जी कागजात के आधार पर पशु चारा के नाम पर कोषागार से निकासी की गयी थी.

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इस बीच, खबर है कि दो दिन बाद लालू प्रसाद यादव अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से निकासी मामले में गड़बड़ी करने का दोषी करार देते हुए विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने साढ़े तीन साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में 23 दिसंबर को दोषी करार दिये जाने के बाद से लालू प्रसाद रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.

इस केस में हो चुकी है लालू को सजा

RC 64/96 : देवघर कोषागार से वर्ष 1990 से 1994 के बीच पशु चारा के नाम पर 89 लाख 27 हजार रुपये की निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे. इनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को केस दर्ज किया और 21 साल बाद लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोग दोषी करार दिये गये.

RC 68/96 : चाईबासा कोषागार से फर्जी बिल के आधार पर 36 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हो चुकी है.

इस मामले में फैसला आना है बाकी

RC38/96 : दुमका कोषागार से03 करोड़ 97 लाख रुपये की निकासीके मामले मेंसुनवाई जारी है.

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