नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) झारखंड में कोयला ब्लाॅक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता तथा उद्योगपति नवीन जिंदल एवं अन्य के खिलाफ रिश्वत का आरोप भी दर्ज करना चाहती है. जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश भरत पराशर के सामने ये बातें रखीं.
न्यायाधीश ने आरोप तय करने के मामले में फैसला सुनाने से पहले जिंदल तथा अन्य को 16 फरवरी तक लिखित जवाब देने के लिए कहा है. मामला झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा है. सीबीआई के वकील वीके शर्मा ने कहा कि सरकारी अधिकारी के साथ रिश्वत के लेन-देन का आरोप दर्ज किया जाना चाहिए. यह भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 12 के तहत दंडनीय है.
उल्लेखनीय है कि अदालत ने अप्रैल, 2016 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत कथित आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास हनन तथा भ्रष्टाचार निरोध कानून के तहत जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिश था. हालांकि उसमें रिश्वत का आरोप शामिल नहीं था.