नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश

बैंक्वेट हॉलों का लाइसेंस निलंबित करने का मामला मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को रांची नगर निगम द्वारा वैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2018 9:27 AM
बैंक्वेट हॉलों का लाइसेंस निलंबित करने का मामला
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को रांची नगर निगम द्वारा वैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए प्रतिवादी नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अदालत में कहा गया कि उनके वैंक्वेट हॉल की संरचना बिल्डिंग बायलॉज की परिभाषा में नहीं आती है. कूड़ा-कचरा के निष्पादन का सिस्टम लगाया जा रहा है. नगर निगम के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं निगम की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने प्रार्थियों की दलील का विरोध करते हुए कहा कि वैंक्वेट हॉल की संरचना बिल्डिंग बायलॉज के तहत आता है. वैंक्वेट हॉल में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है.
कूड़ा-कचरा के निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजन डीक्रूज, करणवीर भाटिया (द काव, हरमू) व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर नगर निगम के लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी है. वहीं रोहतास मुंडा (सेलिब्रेशन) ने भी याचिका दायर की है.

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