झारखंड : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल रखना एक फरवरी से अनिवार्य

रांची : व्यापारियों को एक फरवरी से माल परिवहन के लिए मेनीफेस्ट, बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट, टैक्स इनवॉयस व चालान के साथ ई-वे बिल भी रखना अनिवार्य होगा. 50,000 रुपये या उससे अधिक का माल बिना ई-वे बिल के साथ परिवहन अवैध होगा. राज्य में 10 किमी के दायरे में मालों के परिवहन को छोड़कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2018 7:57 AM
रांची : व्यापारियों को एक फरवरी से माल परिवहन के लिए मेनीफेस्ट, बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट, टैक्स इनवॉयस व चालान के साथ ई-वे बिल भी रखना अनिवार्य होगा. 50,000 रुपये या उससे अधिक का माल बिना ई-वे बिल के साथ परिवहन अवैध होगा.
राज्य में 10 किमी के दायरे में मालों के परिवहन को छोड़कर सभी तरह के माल ढोने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा. ई-वे बिल नहीं होने पर माल जब्त कर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे माल के परिवहन में पारदर्शिता लाते हुए राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता व परिवहनकर्ता तीनों ही जारी कर सकते हैं. अनिबंधित परिवहनकर्ता कॉमन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा ई-वे बिल जेनरेट कर सकता है.
इसकी वैद्यता पूरे भारत में होगी. अनिबंधित परिवहनकर्ता को 15 डिजिट का यूनिक ट्रांसपोर्टर आइडी दिया जायेगा. अगर आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही अनिबंधित हैं और उनके पास जीएसटीआइएन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यूजर टीएसटीआइएन के कॉलम में अनरजिर्स्ड पर्सन अंकित करना होगा. ई-वे बिल की वैधता अवधि प्रति 100 किमी पर एक दिन की होगी. एक बार ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद उसे बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है.
जेनरेट बिल में केवल माल परिवहन की तिथि बदलने की छूट दी गयी है. माल की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में ई-वे बिल जेनरेशन के 24 घंटों के अंदर स्थगित किया जा सकेगा. टैक्स से छूट प्राप्त वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही नन मोटराइज्ड कंवेंस जैसे ठेला या रिक्शा आदि के लिए भी ई-वे बिल का व्यवहार नहीं किया जायेगा.
ई-वे बिल से परिवहन में आयेगी एकरूपता
वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त गोपाल कृष्ण तिवारी ने बताया कि ई-वे बिल से परिवहन में एकरूपता आयेगी. कर चोरी की गतिविधियां रोकी जायेंगी. इससे जांच करने और आंकड़ों के सत्यापन में भी पारदर्शिता आयेगी.
श्री तिवारी ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों को विभाग द्वारा ई-वे बिल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विभाग के कार्यालय में निशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है. जिन लोगों को भी ई-वे बिल प्रक्रिया समझने में थोड़ी भी परेशानी है, वह विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

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