राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

छठी जेपीएससी के पीटी में आरक्षण देने का मामला 29 जनवरी से शुरू होगी मुख्य परीक्षा रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग की अोर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने प्रार्थी का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2018 8:23 AM
छठी जेपीएससी के पीटी में आरक्षण देने का मामला
29 जनवरी से शुरू होगी मुख्य परीक्षा
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग की अोर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने जानना चाहा कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है या नहीं.
अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने जवाब दाखिल कर बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. पूर्व में खंडपीठ ने प्रार्थी लक्ष्मण टोप्पो के केस में आदेश पारित किया था कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. वहीं, प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता दिलीप जेरथ ने जेपीएससी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है.
इसलिए झारखंड में भी अभ्यर्थियों को पीटी में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंद कुमार साहू व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने छठी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने की मांग की है.

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