सेलिब्रेशन का भवन प्लान तीन सप्ताह में जमा करने का आदेश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को रांची नगर निगम द्वारा बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को सेलिब्रेशन का भवन प्लान नगर निगम में तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2018 4:53 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को रांची नगर निगम द्वारा बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को सेलिब्रेशन का भवन प्लान नगर निगम में तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. वहीं, रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि वह भवन प्लान पर तीन सप्ताह के अंदर निर्णय ले.
अदालत ने आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत में कहा गया कि उनके बैंक्वेट हॉल की संरचना बिल्डिंग बॉयलॉज की परिभाषा में नहीं आती है. कूड़ा-कचरा के निष्पादन का सिस्टम लगाया जा रहा है. नगर निगम के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं, निगम की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि बैंक्वेट हॉल की संरचना बिल्डिंग बॉयलॉज के तहत आता है.
बैंक्वेट हॉल में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. कूड़ा-कचरा के निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी. इसलिए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रोहतास मुंडा ने याचिका दायर कर सेलिब्रेशन का लाइसेंस निलंबित करने संबंधी नगर निगम के आदेश को चुनाैती दी थी.

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