लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, जानें क्यों
रांची : चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बादझारखंड की राजधानी रांची स्थित होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री लालू प्रसाद के लिए गुरुवार का दिन उम्मीद लेकर आया था. उम्मीद थी कि शुक्रवार को हाईकोर्टमेंउनकीयाचिकापरसुनवाईके दौरानउनके पक्षमेंकोईफैसलाआसकताहै. लेकिन, शुक्रवार का दिन उनके लिए निराशा लेकर आया. […]
रांची : चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये जाने के बादझारखंड की राजधानी रांची स्थित होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री लालू प्रसाद के लिए गुरुवार का दिन उम्मीद लेकर आया था. उम्मीद थी कि शुक्रवार को हाईकोर्टमेंउनकीयाचिकापरसुनवाईके दौरानउनके पक्षमेंकोईफैसलाआसकताहै. लेकिन, शुक्रवार का दिन उनके लिए निराशा लेकर आया. देवघर कोषागार सेनिकासी के मामले में दोषी करार दिये गये लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. उनका मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लिस्टेड था. शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के छुट्टी पर चले जाने की वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.
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लालूप्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बतायाकिमाननीय न्यायाधीश के अवकाश की वजह से राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सुनायी गयीसाढ़े तीनसाल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ राजद सुप्रीमो ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की थी. याचिकापरहाईकोर्टमेंसुनवाईहोनी थी.
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दूसरी तरफ, राजद सुप्रीमो ने डोरंडा कोषागार से पशुचारा के नाम पर फर्जीवाड़ा के आधार पर करोड़ों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिरी लगायी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के गवाह के कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गयी. बाद में वकील ने बताया कि सीबीआई के गवाह को बोकारो से रांची आना था, लेकिन अंतिम समय में सूचना मिली कि गवाह बीमार पड़ गया है. इसलिए इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पायी.
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ज्ञात हो कि 23 दिसंबर, 2017 को देवघर कोषागार से निकासी के मामले में लालू समेत कई लोगों को दोषी करार दिया गया था. उसी समय से लालू प्रसाद जेल में बंद हैं और नियमित सुनवाई के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में लगभग हर दिन हाजिरी लगा रहे हैं.