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जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बेवजह शपथ पत्र न मांगें
एसडीओ ने नगर निगम को लिखा पत्र रांची : एसडीओ कार्यालय को शिकायतें मिली हैं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रांची नगर निगम द्वारा लोगों से अनावश्यक रूप से शपथ पत्र की मांग की जा रही है. यही नहीं, एक वर्ष के भीतर जन्मे बच्चे के प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व […]
एसडीओ ने नगर निगम को लिखा पत्र
रांची : एसडीओ कार्यालय को शिकायतें मिली हैं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रांची नगर निगम द्वारा लोगों से अनावश्यक रूप से शपथ पत्र की मांग की जा रही है. यही नहीं, एक वर्ष के भीतर जन्मे बच्चे के प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व शपथ पत्र मांगा जा रहा है. इस संबंध में एसडीओ ने नगर निगम को पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया है.
पत्र में कहा गया कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारियों के आदेश मान्य होंगे. आदेश करने की वजह से वह अभिलेख तैयार हो जाता है. उन्होंने एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 की धारा-12(2) के अनुसार एक वर्ष के भीतर जन्म व मृत्यु के मामले में नोटरी पब्लिक के समक्ष किये गये शपथ की वैधानिक अनिवार्यता है.
वहीं, अधिनियम की धारा-15 के तहत जन्म व मृत्यु के निबंधन के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में किसी भी त्रुटि का निराकरण स्वयं की संतुष्टि पर कर सकते हैं. एसडीओ ने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि उक्त दोनों प्रमाण पत्र जारी के लिए शपथ पत्र की मांग न करें और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया जाये. ताकि, लोगों को परेशानी न हो.
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