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22 जिले के डीएसइ को कारण बताओ नोटिस

रांची: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी को लेकर शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता की अध्यक्षता में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक की बैठक हुई. बैठक में अधिकांश जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक विभाग के निर्देश के अनुरूप तैयारी के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए थे. जिला शिक्षा अधीक्षक के पास […]

रांची: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की तैयारी को लेकर शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता की अध्यक्षता में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक की बैठक हुई. बैठक में अधिकांश जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक विभाग के निर्देश के अनुरूप तैयारी के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए थे.

जिला शिक्षा अधीक्षक के पास जिले में स्वीकृत शिक्षकों के पद तक की जानकारी नहीं थी. डीएसइ की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 22 जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को बैठक में ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. डीएसइ से पूछा गया है कि विभाग के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेने के कारण क्यों न उन पर कार्रवाई की जाये. अगली बैठक अब आठ जून को होगी. सभी डीएसइ को फिर से पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने को गया.

इन्हें कारण बताओ नोटिस : लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, प. सिंहभूम, पू. सिंहभूम, सरायकेला, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज व खूंटी जिले के डीएसइ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

नियुक्ति नियमावली की जानकारी नहीं : कई जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को शिक्षक नियुक्ति नियमावली तक की जानकारी नहीं थी. डीएसइ से जब जिले में शिक्षक के स्वीकृत पद के बारे में पूछा गया, तो वे बता नहीं सके. डीएसइ को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी गयी. उन्हें नियुक्ति नियमावली भी पढ़ने को कहा गया.

डीएसइ को दी गयी जानकारी
त्नजिला स्तर पर नियुक्ति के लिए जारी होगी विज्ञप्ति. त्नआवेदन जमा करने के लिए मिलेगा एक माह का समय.

शिक्षक नियुक्ति के लिए नहीं तैयार होगा वेटिंग लिस्ट.
डीएसइ करेंगे आवेदन पत्र की स्क्रूटनी.
पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी सीट आरक्षित.त्नशिक्षकों की नियुक्ति जिला स्थापना समिति के द्वारा की जायेगी.
कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग नियुक्ति.
दो विद्यार्थी का मेधा अंक एक समान होने पर जन्म तिथि पर अंतिम फैसला.

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