मनरेगा में गड़बड़ी, पांच को अर्थ दंड

रांची : मधुपुर प्रखंड (देवघर) के गोनैया पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की पुष्टि जांच में हुई है. कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत हुआ कार्य प्राक्कलन के तहत नहीं किया गया है. वहीं योजना से जुड़े अभिलेखों का भी संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है. […]

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रांची : मधुपुर प्रखंड (देवघर) के गोनैया पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की पुष्टि जांच में हुई है. कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत हुआ कार्य प्राक्कलन के तहत नहीं किया गया है. वहीं योजना से जुड़े अभिलेखों का भी संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है. इसके लिए प्रथम दृष्टया ग्राम रोजगार सेवक बलराम टुडू, पंचायत सचिव सखीराम हेम्ब्रम, मुखिया सरिता देवी, कनीय अभियंता हरेराम महतो और सहायक अभियंता केके चौधरी को जिम्मेदार माना गया है.

इस मामले में उक्त लोगों से स्पष्टीकरण भी पूछा गया. लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया. इसलिए सभी को गड़बड़ी के लिए जांच में दोषी माना गया. इसके लिए मनरेगा अधिनियम की धारा-25 के तहत सभी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. इस संबंध में डीडीसी की रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी गयी है. दोषी लोगों को अर्थ दंड की राशि संबंधित कार्यालय में जमा करने को कहा गया है.

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