अब छह माह का मातृत्व अवकाश

रांची: रांची विवि में कार्यरत महिला कर्मियों को अब मातृत्व अवकाश तीन माह की जगह छह माह का मिलेगा. जबकि उनके पति यानि बच्चे के पिता को भी अब छुट्टी मिलेगी. उन्हें छह हफ्ते (डेढ़ माह) का पितृत्व अवकाश मिलेगा. यह प्रस्ताव कुलपति डॉ एलएन भगत की अध्यक्षता में 31 मई को नियम-परिनियम निर्धारण समिति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:43 PM

रांची: रांची विवि में कार्यरत महिला कर्मियों को अब मातृत्व अवकाश तीन माह की जगह छह माह का मिलेगा. जबकि उनके पति यानि बच्चे के पिता को भी अब छुट्टी मिलेगी. उन्हें छह हफ्ते (डेढ़ माह) का पितृत्व अवकाश मिलेगा. यह प्रस्ताव कुलपति डॉ एलएन भगत की अध्यक्षता में 31 मई को नियम-परिनियम निर्धारण समिति की बैठक में लाया गया. अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जायेगा.

बैठक में रीडर से प्रोफेसर में प्रोन्नति का रास्ता साफ किया गया. अब वैसे शिक्षक जो कैश, मेरिट या टाइम बांड के तहत रीडर बने हैं, उनकी प्रोन्नति नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. जो भी शिक्षक प्रोफेसर बनने की पात्रता रखते हैं, उन्हें प्रोफेसर में प्रोन्नति मिलेगी. यह प्रस्ताव यूजीसी के 2009 में पारित नियमावली के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है. बैठक में यूजीसी के नियमावली के आधार पर ही अब विवि में शिक्षकों व अधिकारियों की नियुक्ति होगी.

विवि ने उक्त नियमावली के आधार पर नियम-परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया. इसके तहत नेट, स्लेट व पीएचडी के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि अधिकारियों की जो नियुक्ति कुलपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनकी नियुक्ति आयोग के माध्यम से ही होगी. शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब अजिर्त अवकाश 300 दिनों का ही मिलेगा. पूर्व में 180 दिनों का अजिर्त अवकाश मिल रहा था.

विवि ने इसमें भी संशोधन कर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजने की स्वीकृति दे दी है. बैठक में प्रतिकुलपति डॉ रजीउद्दीन, रजिस्ट्रार डॉ अमर कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू डॉ सीएसपी लुगून, डॉ शैलेश सिन्हा, डॉ केसी टुडू, डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ प्रीतम कुमार आदि मौजूद थे.

Next Article

Exit mobile version