रांची : कार्मिक, प्रशासनिक व राजभाषा विभाग को बनाया प्रतिवादी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूल करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने जानना चाहा कि झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूल करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने जानना चाहा कि झारखंड स्टेट म्यूनिसिपल रेगुलेटरी कमीशन के गठन की क्या स्थिति है. कमीशन के संचालन के लिए नियमावली व पद सृजन की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने को कहा गया. खंडपीठ ने सरकार के जवाब को संतोषजनक नहीं माना. नाराजगी जताते हुए कार्मिक, प्रशासनिक व राजभाषा विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र में देने को कहा गया. अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
इससे पूर्व सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा व अरविंद कुमार ने पक्ष रखा.उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी का कहना है कि नगर निगम को टोल टैक्स तय करने का अधिकार नहीं है. म्यूनिसिपल अधिनियम के अनुसार टैक्स दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमीशन का गठन करना है. झारखंड में कमीशन बना ही नहीं है.