छह माह में चंदन नदी नहर की मरम्मत करायें : हाइकोर्ट

झारखंड व बिहार सरकार को दिया निर्देश रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को गोड्डा में चंदन जलाशय व चंदन नदी उच्च स्तरीय नहर की मरम्मत व रखरखाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड व बिहार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
झारखंड व बिहार सरकार को दिया निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को गोड्डा में चंदन जलाशय व चंदन नदी उच्च स्तरीय नहर की मरम्मत व रखरखाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड व बिहार सरकार को चंदन नदी उच्च स्तरीय नहर की मरम्मत छह माह के अंदर कराने का आदेश दिया. मरम्मत के बाद नहर में पानी की आपूर्ति शुरू करने को कहा.झारखंड व बिहार सरकार को मरम्मत कार्य से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया. उक्त निर्देश देने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई छह माह के लिए स्थगित कर दी.
सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश : रांची. झारखंड हाइकोर्ट में पूर्व आइपीएस कुमुद चौधरी पर गलत तरीके से सरकारी जमीन खरीदने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. निर्देश देने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि कुमुद चाैधरी ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन अपने नाम हस्तांतरित नहीं करायी है. भूमि का हस्तांतरण नियमों के अनुसार किया गया है.
प्रार्थी की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि भूमि हस्तांतरण में नियमों की अनदेखी की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील उरांव ने जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच कराने की मांग की है.
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