रांची :एनोस एक्का के खिलाफ हत्या के मामले में ट्रायल अब भी बंद
रांची : कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का के खिलाफ चल रहे हत्या के मामले में अब भी ट्रायल बंद है. हाइकोर्ट ने 16 जनवरी 2018 को बारूद गोप को एप्रूवर बनाये जाने को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी थी. पर अब तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इस वजह से ट्रायल बंद है. मालूम […]
रांची : कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का के खिलाफ चल रहे हत्या के मामले में अब भी ट्रायल बंद है. हाइकोर्ट ने 16 जनवरी 2018 को बारूद गोप को एप्रूवर बनाये जाने को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी थी. पर अब तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इस वजह से ट्रायल बंद है. मालूम हो कि विधायक के खिलाफ करीब डेढ़ साल से ट्रायल बंद है. सिमडेगा के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बारूद की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे एप्रूवर बनाने का फैसला किया था. एनोस ने वर्ष 2016 में सत्र न्यायालय के इस फैसले को चुनौती दी.
जून 2016 में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने बारूद को एप्रूवर बनाने के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. हाइकोर्ट में एनोस की याचिका पर सुनवाई जनवरी 2017 में पूरी हुई. इसके बाद हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हाइकोर्ट में एक साल के बाद 16 जनवरी को एनोस की याचिका को रद्द करने से संबंधित अपना फैसला सुनाया. पर एक माह बाद भी इस आदेश की कॉपी नहीं मिली है. इससे सत्र न्यायालय में हत्या के इस मामले में ट्रायल बंद है.