झारखंड : धर्म परिवर्तन करवाने से पहले अनुमति जरूरी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

रांची : अब धर्म परिवर्तन करवाने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमित के धर्म परिवर्तन कराने में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से झारखंड स्वातंत्र्य नियमावली-2017 की अधिसूचना जारी की गयी है. इस अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त के हस्ताक्षर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2018 9:08 AM
रांची : अब धर्म परिवर्तन करवाने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमित के धर्म परिवर्तन कराने में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से झारखंड स्वातंत्र्य नियमावली-2017 की अधिसूचना जारी की गयी है.
इस अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त के हस्ताक्षर से जिला प्रशासन द्वारा फॉरमेट जारी किया गया है. इस फॉरमेट में तीन खंड हैं. जिस धार्मिक संस्था के माध्यम से धर्म परिवर्तन होना है, उससे जुड़े लोगों द्वारा प्रपत्र-ए भरा जाना है. वहीं, प्रपत्र-बी के तौर पर प्राप्ति रसीद लेनी होगी. प्रपत्र-बी के अनुसार धर्मांतरण की अनुमति प्राप्त होने पर धर्मांतरण अनुष्ठान आयोजित करना होगा. धर्मांतरण कार्य संपन्न होने पर प्रपत्र-सी भरना होगा.
क्या है प्रपत्र में
प्रपत्र-ए में धार्मिक आस्था से धर्मांतरण के बारे में जानकारी देनी होगी. इसे धर्मांतरण करवाने वाले को भरना होगा. इसमें धर्मांतरण करने वाले का नाम, पिता या पति का नाम आदि लिखना है. वहीं, प्रपत्र-बी धर्मांतरण करवाने वाले लोगों द्वारा भरे गये प्रपत्र-ए का सत्यापन उपायुक्त द्वारा किया जायेगा. प्रपत्र-सी में धर्मांतरण करने वाले लोगों की सारी जानकारी देनी होगी.

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