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तापस दत्ता सहित अन्य पर चार्ज फ्रेम के लिए सुनवाई सात को

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता व अन्य के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद चार्ज फ्रेम के लिए सात मार्च की तिथि तय की गयी. इस मामले में तापस दत्ता के अलावा संतोष प्रसाद, रंजीत, तरुण कुमार, सुनील गुप्ता, विनोद पाल को […]

रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता व अन्य के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद चार्ज फ्रेम के लिए सात मार्च की तिथि तय की गयी. इस मामले में तापस दत्ता के अलावा संतोष प्रसाद, रंजीत, तरुण कुमार, सुनील गुप्ता, विनोद पाल को अतिरिक्त पुलिस पेपर भी सौंपा गया़ तरुण कुमार की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गयी. उस पर भी सात मार्च को सुनवाई होगी.
क्या है मामला : पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता पर दर्ज केस के अनुसार वह टैक्स चोरी के लिए बनायी जानेवाली शेल कपंनियों के इशारे पर काम करते थे. कंपनियों से डील मेसर्स अंचल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के निदेशक विश्वनाथ अग्रवाल करते थे. अग्रवाल जैसा कहते, दत्ता वैसा ही करते थे़ इसके बदले में अग्रवाल से दत्ता करोड़ों की रिश्वत लेते थे़ कोलकाता के केनाल सर्कुलर रोड ईएम बाइपास में स्थित ओरियाना टावर के 21वें तल्ले पर उन्होंने साढ़े तीन करोड़ का एक फ्लैट भी लिया था. इसके लिए लोन के फेक पेपर बनाये गये. एक कागजी कंपनी मेसर्स झरना लिकर प्राइवेट लिमिटेड में तापस दत्ता की पत्नी को शेयरधारक भी बनाया गया़
सीबीआई ने इन्हीं आधारों पर आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त समेत अन्य आयकर अधिकारियों व षड्यंत्र में शामिल कारोबारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की़
दत्ता पर है ये आरोप : 1991 बैच के आइआरएस तापस कुमार दत्ता पर आरोप है कि इन्होंने कोलकाता की वैसी कागजी कंपनियों को जिन पर अत्याधिक टैक्स लायबिलिटी था़, उनका हस्तांतरण उस समय रांची में करा दिया. जब वे कोलकाता से तबादले के बाद रांची आये, तो ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई के बदले रिश्वत लेकर इनके टैक्स कम करा दिये.

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