रांची : पौलुस सुरीन को मिली इस मामले में अंतरिम राहत

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को भूषण सिंह व राम गोविंद सिंह की हत्या मामले के आरोपी झामुमो विधायक पाैलुस सुरीन की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद किसी प्रकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2018 5:29 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को भूषण सिंह व राम गोविंद सिंह की हत्या मामले के आरोपी झामुमो विधायक पाैलुस सुरीन की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी.
साथ ही राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए नाै अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि 27 मई 2013 को भूषण सिंह व राम गोविंद सिंह की हत्या हुई थी और आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में वारंट जारी किया गया. इस मामले में प्रार्थी को साजिश के तहत फंसाया गया है.

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