झारखंड में नगर निकाय चुनाव :इवीएम से होगा मतदान नोटा का बटन भी रहेगा, 16 अप्रैल को वोट, 20 अप्रैल को मतगणना

रांची : राज्य के 34 नगर निकायों में 16 अप्रैल को चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने सोमवार को चुनाव की घोषणा कर दी. इसके साथ ही सभी 24 जिलों के पांच नगर निगम, 16 नगर परिषद और 13 नगर पंचायतों में आचार संहित लागू हो गयी. जहां चुनाव होने हैं, वहां कोई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2018 8:18 AM
रांची : राज्य के 34 नगर निकायों में 16 अप्रैल को चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने सोमवार को चुनाव की घोषणा कर दी. इसके साथ ही सभी 24 जिलों के पांच नगर निगम, 16 नगर परिषद और 13 नगर पंचायतों में आचार संहित लागू हो गयी. जहां चुनाव होने हैं, वहां कोई नयी योजना आरंभ नहीं की जायेगी. एनएन पांडेय ने बताया : 2011 की जनगणना के आधार पर इवीएम के जरिये चुनाव कराये जायेंगे. इवीएम में नोटा का बटन भी रहेगा. .
749 वार्डों में चुनाव होंगे : एनएन पांडेय ने बताया : 16 अप्रैल को कुल 749 वार्डों में 2337 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराये जायेंगे. 15 मार्च को निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जायेगी.
नामांकन 16 से 22 मार्च तक होगा. 13 मार्च को स्क्रूटनी की जायेगी. नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 मार्च तय की गयी है. 28 मार्च को चुनाव चिह्न आवंटित किया जायेगा. 20 अप्रैल को मतगणना होगी. 21 अप्रैल के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करा ली जायेगी.
कई जगह उपचुनाव भी : उन्होंने बताया : जिन निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें 28 का मई 2018 में कार्यकाल पूरा हो रहा हैं. शेष छह नवगठित नगर निकायों में पहली बार चुनाव होंगे. नगर निकायों में सभी वार्डों के अलावा मेयर/अध्यक्ष व
डिप्टी मेयर/उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे. मेयर/अध्यक्ष व डिप्टी मेयर/उपाध्यक्ष के चुनाव दलीय आधार पर होंगे. झुमरी तिलैया नगर परिषद में अध्यक्ष, विश्रामपुर नगर परिषद के वार्ड चार, देवघर नगर निगम के वार्ड 25, धनबाद नगर निगम के वार्ड 31 व 40 में वार्ड पार्षदों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव भी होंगे. मौके पर मौजूद गृह सचिव एसकेजी रहाटे, नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह, डीजीपी डीके पांडेय, रांची प्रमंडल के आयुक्त डीसी मिश्र और एडीजी ऑपरेशन आरके मल्लिक ने साफ और पारदर्शी चुनाव कराने में आयोग और सरकार के बीच पूरा तालमेल बैठा कर काम करने की बात कही.
15 मार्च को अधिसूचना, 16 अप्रैल को वोट, 20 अप्रैल को मतगणना
सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम
चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जायेगा. ब्रजगृह व मतगणना केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है. सामान्य व व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है
किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव
निकाय चुनाव में इस बार वार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. अब यह जरूरी नहीं कि वार्ड प्रत्याशी का चुनाव लड़ने के लिए उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम हो. किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम रहने पर प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है.

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