झारखंड कैबिनेट का फैसला : सरकारी कर्मियों को मिलेगा आवास चिकित्सा और परिवहन भत्ता
रांची : सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में आवास किराया भत्ता (एचआरए) देने का फैसला किया है. कर्मचारियों को चिकित्सा और परिवहन भत्ता भी मिलेगा. पहले से लागू परिवार नियोजन भत्ता समाप्त कर दिया गया है. कर्मचारियों को अब नियमित चिकित्सा भत्ता 300 रुपये प्रति माह के बदले […]
रांची : सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में आवास किराया भत्ता (एचआरए) देने का फैसला किया है. कर्मचारियों को चिकित्सा और परिवहन भत्ता भी मिलेगा. पहले से लागू परिवार नियोजन भत्ता समाप्त कर दिया गया है. कर्मचारियों को अब नियमित चिकित्सा भत्ता 300 रुपये प्रति माह के बदले एक हजार रुपये दिया जायेगा.
एचआरए केंद्र द्वारा लागू फार्मूले के मुताबिक, आठ, 16 व 24 प्रतिशत दिया जायेगा. एक्स श्रेणी के शहरों में कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 24 प्रतिशत एचआरए मिलेगा. वाई श्रेणी के शहरों में 16 फीसदी और जेड श्रेणी के शहरों में मूल वेतन के आठ प्रतिशत की दर से एचआरए मिलेगा.
सरकार ने 50 लाख से अधिक आबादीवाले शहरों को एक्स श्रेणी, पांच से 50 लाख तक की आबादी वाले शहर को वाई श्रेणी और पांच लाख से कम आबादी वाले शहर को जेड श्रेणी में रखा है. एचआरए एक्स श्रेणी के शहर में 5400 रुपये, वाई श्रेणी में 3600 रुपये और जेड श्रेणी में 1800 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगा.
झारखंड कैबिनेट का फैसला
परिवहन भत्ता की अनुमानित राशि (प्रतिमाह)
पे लेबल डीए के साथ परिवहन भत्ता
X श्रेणी Y श्रेणी
एक-दो Rs 1350 Rs 900
तीन से आठ Rs 3600 Rs 1800
नौ प्लस Rs 7200 Rs 3600
पे लेबल 11-13 : सचिव की अनुमति पर विशेष परिस्थिति में इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा
पे लेबल 13ए-16 : इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकेंगे
पे लेबल 17 : एग्जीक्यूटिव क्लास में हवाई सफर कर सकेंगे.