शैक्षणिक संस्थानों के पास न बिके तंबाकू उत्पाद
रांची : राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में जिलों के डीसी को पत्र लिख कर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा, पान मसाला आदि की बिक्री पर […]
रांची : राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में जिलों के डीसी को पत्र लिख कर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट, बीड़ी, खैनी, जर्दा, पान मसाला आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा है.
कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए बोर्ड लगायें. इसके अलावा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को धूम्रपान मुक्त घोषित करते हुए धूम्रपान निषेध बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें. सचिव ने इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग देनेवाली संस्था सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि संस्था की ओर से इस संबंध में सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था.