रांची : युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी राम सिंह ने शुक्रवार को एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया. यह मामला कोतवाली (डेली मार्केट) थाना कांड संख्या 615/10 दिनांक 02/09/10 से संबंधित है.
मामले के सूचक अमलेंदु कुमार ने पुलिस को बयान दिया था कि वह हिंदपीढ़ी पहली गली में कमल एजेंसी के पास रहकर एमसीए की पढ़ाई कर रहा था. एक सितंबर 2010 को ट्यूशन पढ़कर वह अपने रूम में वापस आया. इसके बाद वह अपने भाई के जन्मदिन में शामिल होने के लिए बोकारो जाने के लिए रूम से निकला. रिक्शा लेकर जब वह स्टेशन की अोर जा रहा था, तभी लेक रोड चौराहे के पास उसे लोगों की भीड़ दिखी.
तब अचानक उसने हल्ला होने अौर ईंट-पत्थर चलाने की आवाज सुनी. एक पत्थर उसे मुंह पर लगा, इससे खून आने लगा. गोली चलने की भी आवाज सुनी अौर एक गोली उसकी कमर पर लगी. हालांकि वह उस वक्त नहीं देख पाया कि उसे किसने गोली मारी. मामले में अज्ञात के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आइपीसी की धारा 147, 148, 149 अौर 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
