हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा जुर्माना भी लगाया
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने अपहरण अौर हत्या के मामले में दोषी चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है, उनमें चान्हो निवासी दीपक उरांव को उम्र कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना, खलारी निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह व शब्बीर अंसारी को उम्र कैद […]
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने अपहरण अौर हत्या के मामले में दोषी चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है, उनमें चान्हो निवासी दीपक उरांव को उम्र कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना, खलारी निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह व शब्बीर अंसारी को उम्र कैद व 65 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
इन सभी पर रातू के आमटांड़ निवासी रवि कुमार की हत्या का आरोप था. अदालत ने मृतक रवि कुमार की पत्नी देवंती देवी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. मृतक के पिता राम प्रताप साहू ने मामले में रातू थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 99/12) दर्ज करायी थी. रवि कुमार को उसके दोस्त 11 जून 2012 को घर से बुलाकर ले गये थे. दोस्तों के साथ जाने के बाद रवि वापस नहीं लौटा. घटना के तीन महीने बाद रवि का शव चान्हो के कोयल नदी के समीप बरामद हुआ था.