रांची : चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराये गये 6 लोगों की सजा के बिंदुओं पर सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को बहस पूरी हो गयी. लालू की सजा पर बहस नहीं हो पायी. सभी दोषी लोगों के खिलाफ सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. चारा घोटाला से जुड़ा यह चौथा मामला है, जिसमें लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है. देवघर कोषागार से पशु चारा के नाम पर फर्जी कागजात के आधार पर महज एक महीने में तीन करोड़ रुपये से अधिक की निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 19 लोगों को दोषी ठहराया गया था. 22 और 23 मार्च को भी 6-6 दोषियों की सजा के बिंदुओं पर बहस होगी. इसके बाद सजा की तारीख का एलान किया जा सकता है.
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सभी दोषियों की सजा पर सुनवाई शुरू होगी. लालू प्रसाद समेत 19 दोषियों को तीन दिन में सजा सुनायी जायेगी. सजा के बिंदुओं पर 23 मार्च तक सुनवाई चलेगी और उसके बाद सभी दोषियों की सजा का एलान किया जायेगा. यहां बताना प्रासंगिक होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए सोमवार को रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत से बुरी खबर आयी थी.
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अविभाजित बिहार के सबसे बड़े घोटाला के चौथे मामले RC 38A/96 में भी लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दोषी करार दे दिया. हालांकि, इसी मामले के आरोपी बिहार के एक और पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने तय किया था कि हर दिन 6 लोगों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी.