रांची : चारा घोटाला के एक और मामले में 9 अप्रैल को सजा सुनायी जायेगी. रांची स्थिति सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को केस संख्या RC 45/96 के फैसले की घोषणा की. दुमका कोषागार से फर्जी बिल बनाकर रुपये निकालने से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद यादव आरोपी नहीं हैं. 34 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े इस केस में 42 लोग आरोपी हैं, जो पशुपालन पदाधिकारी और सप्लायर हैं. मामले में सुनवाई विशेष सीबीआइ जज शिवपाल सिंह ही सुनायेंगे.
विशेष जज शिवपाल सिंह ने शनिवार (23 मार्च, 2018) को दुमका कोषागार से निकासी (RC38/96) के मामले में लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में अब तक की सबसे ज्यादा सजा सुनायी थी. इस केस में लालू को दो धाराओं में 14 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.