झारखंड : दुमका कोषागार से जुड़े एक और मामले में फैसला नौ को

रांची : चारा घोटाला में दुमका कोषागार से जुड़े एक अन्य मामले (आरसी 45ए/96 ) में फैसला नौ अप्रैल को होगा. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने यह तिथि निर्धारित की है. इस मामले में अदालत में बचाव और अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो गयी है. मामले में सीबीआई की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2018 9:21 AM
रांची : चारा घोटाला में दुमका कोषागार से जुड़े एक अन्य मामले (आरसी 45ए/96 ) में फैसला नौ अप्रैल को होगा. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने यह तिथि निर्धारित की है. इस मामले में अदालत में बचाव और अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो गयी है. मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका ने अदालत में पक्ष रखा. गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में पशुपालन विभाग के पदाधिकारी अौर आपूर्तिकर्ता आरोपी है. इसमें कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है.
14 अभियुक्तों का हो चुका है निधन: गौरतलब है कि दुमका कोषागार से करीब 34 करोड़ रुपये की अवैध निकासी वर्ष 1991 और 95-96 के बीच हुई थी. इस वाद में 72 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अदालत में 60 अभियुक्तों पर चार्जफ्रेम किया गया था. फिलहाल 42 अभियुक्त अदालत में ट्रायल फेस कर रहे हैं. मामले में ट्रायल के दौरान ही 14 अभियुक्तों का निधन हो चुका है. जबकि दो अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार कर लिया है.
एक आरोपी अब तक फरार है. एक अन्य आरोपी का मामला हाइकोर्ट से क्वैश हो गया था. 42 अभियुक्तों में 16 पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और डॉक्टर हैं. ट्रायल फेस करने वालों में अनिल कुमार सिन्हा, अरुण कुमार अजीत कुमार वर्मा, विमल कांत दास, विनय झा, विनोद कुमार झा, दयानंद कश्यप, दिनेश कुमार सिन्हा, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा गोपीनाथ दास हरेंद्र नाथ वर्मा, हरीश चंद्र अग्रवाल, हरीश खन्ना, कृष्ण कुमार प्रसाद, लालमोहन प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मोहिंदर सिंह बेदी, मधु मेहता नंदकिशोर प्रसाद, ओमप्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भोई, पीतांबर झा, प्रकाश कुमार लाल, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन मंडल, राकेश कुमार अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी, राजन मेहता शशि कुमार सिन्हा, सहित अन्य अारोपी शामिल हैं. इनके खिलाफ 12 अक्तूबर 2001 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी थी. 24 जुलाई 2004 को अदालत में चार्जफ्रेम हुआ था. मामले में सीबीआइ की ओर से अदालत में 197 लोगों की गवाही दर्ज की गयी.

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