राज्यसभा चुनाव में विधायक निर्मला देवी को धमकाने का आरोप, ADG अनुराग गुप्ता पर दर्ज हुआ FIR
रांची :कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेन्द्र साव को धमाकाने के आरोप को लेकर आज स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार (मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार व वर्तमान में प्रेस सलाहकार) के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. यह प्राथमिकी गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर […]
रांची :कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेन्द्र साव को धमाकाने के आरोप को लेकर आज स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार (मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार व वर्तमान में प्रेस सलाहकार) के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. यह प्राथमिकी गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर के बयान पर हुई है. आगे की जो जांच होगी वह आइपीसी की धारा 155 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में चुनाव संबंधी मामलों में दिये गये जजमेंट के आधार पर की जायेगी.
जून 2017 में चुनाव आयोग ने भारतीय दंड विधान की धारा 171बी और 171सी के तहत अनुराग गुप्ता व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया था. फिर 13 मार्च को आयोग की ओर से रिमाइंडर दिया गया था. वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 26 मार्च को प्राथमिकी का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि राज्यसभा चुनाव 2016 में पार्टी विशेष के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने के लिए नामजद लाेगों ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव को प्रलोभन देने के साथ ही धमकाया भी. उन्होंने मामले में सीडी आैर रिकार्डिंग भी आयोग को दी थी. इसके बाद आयोग ने निर्मला सहित अन्य का बयान भी लिया था. शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया था.