झारखंड : विधानसभा की कार्रवाई, समाप्त की अमित महतो की सदस्यता, जानें पूरा मामला

रांची : सिल्ली के झामुमो विधायक रहे अमित महतो की सदस्यता सोमवार को विधानसभा ने समाप्त करने का निर्णय लिया़ विधानसभा ने यह निर्णय अपर न्यायायुक्त, व्यवहार न्यायालय (रांची) द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में लिया है़ सीओ के साथ मारपीट मामले में अमित महतो को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनायी थी़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2018 6:49 AM
रांची : सिल्ली के झामुमो विधायक रहे अमित महतो की सदस्यता सोमवार को विधानसभा ने समाप्त करने का निर्णय लिया़ विधानसभा ने यह निर्णय अपर न्यायायुक्त, व्यवहार न्यायालय (रांची) द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में लिया है़ सीओ के साथ मारपीट मामले में अमित महतो को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनायी थी़
जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा आठ और संविधान के अनुच्छेद 191-1-ई के प्रावधानों के तहत श्री कुमार को दोषसिद्ध किये जाने की तिथि से सदस्यता समाप्त मान्य होगा़ 23 मार्च की तिथि से अमित महतो की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी़
इससे पूर्व कोयला चोरी के आरोप में झामुमो के गोमिया से विधायक रहे योगेंद्र महतो की सदस्यता गयी थी़ श्री महतो को भी न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनायी थी़ छह माह के भीतर दोनों सीटों पर चुनाव होंगे. झामुमो िवधायकों की संख्या अब 17 हो गयी है.

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