झारखंड नगर निकाय चुनाव : मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में चुनाव प्रचार नहीं कर पायेंगे प्रत्याशी

रांची : राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार का समय सीमा निर्धारित कर रखी है. इसके तहत उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के बाद ध्वनि प्रसारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, माइक आदि) का प्रयोग भी वर्जित है. इसके अलावा वाहन में लाउडस्पीकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2018 8:37 AM
रांची : राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार का समय सीमा निर्धारित कर रखी है. इसके तहत उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के बाद ध्वनि प्रसारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, माइक आदि) का प्रयोग भी वर्जित है.
इसके अलावा वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने के लिए भी आयोग ने सख्त नियम बनाया है. साथ ही विभिन्न टीमों और कोषांगों द्वारा इसकी निगरानी भी की जा रही है.
नियमानुसार संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर निर्वाची पदाधिकारी या स्थानीय थाना को उपलब्ध कराने के बाद ही प्रत्याशी वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर पायेंगे. नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है.
इसका अक्षरस: पालन करना सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है. राज्य निर्वाचन आयोग इससे संबंधित आदेश भी जारी कर चुका है. आयोग ने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेगा.
इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए, जिसका सार्वजनिक जीवन से लेना-देना न हो. वहीं, प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगेकि उनकी तरफ से ऐसा कोई कार्य न हो, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या भाषा के मतदाताओं की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो.
यह भी है आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन
मतदाताओं को किसी भी तरह आर्थिक रूप से लुभाना, मतदान के लिए वाहन का प्रबंध करना, अभद्र व्यवहार करना या अशांति फैलाना जैसे कार्य निर्वाचन अपराध माने जायेंगे.
मतदाताओं को डराना, मत लेने के लिए मादक द्रव वितरित करना या पेश करना, दूसरे मतदाताओं के नाम से मत देने के लिए प्रोत्साहित करना आदि मना है.
कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए स्थानीय प्राधिकार, राज्य या केेंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता है.
बिना अनुमति के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाता, दीवार या वाहन का उपयोग अपने चुनाव के पक्ष में नहीं किया जायेगा.
अपने निर्वाचन के लाभ के लिए किसी अन्य प्रत्याशी का पोस्टर फाड़ना या उस पर अपना पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकेगा.
प्रत्याशियों को अपने पोस्टर, पर्ची या पंपलेट छपवाने के दौरान उस पर प्रेस का नाम या संख्या मुद्रित करना अनिवार्य है.

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