रांची : पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद के मामले में 23 को होगी सुनवाई

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने संबंधी स्पीकर के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. उधर, प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता आरएस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2018 8:34 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने संबंधी स्पीकर के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. उधर, प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने बताया कि रामगढ़ की अदालत ने प्रार्थी को सजा सुनायी है.
इसके बाद विधानसभाध्यक्ष ने प्रार्थी की सदस्यता समाप्त कर दी. विधानसभाध्यक्ष का आदेश संवैधानिक नहीं है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर कर विधानसभाध्यक्ष के आदेश को चुनाैती दी है.

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