रांची : सूखा और गीला कचरा अलग करके ही लें

नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को भेजा पत्र रांची : प्रदेश के सभी नगर निकायों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव एवं सूखा-गीला कचरा पृथकीकरण को सुनिश्चित करने को लेकर सूबे के नगर विकास एवं आवास विभाग ने निर्देश जारी किया है. प्रदेश के बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी कंपनियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2018 8:38 AM
नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को भेजा पत्र
रांची : प्रदेश के सभी नगर निकायों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव एवं सूखा-गीला कचरा पृथकीकरण को सुनिश्चित करने को लेकर सूबे के नगर विकास एवं आवास विभाग ने निर्देश जारी किया है. प्रदेश के बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी कंपनियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में पहले से काम कर रही हैं.
लिहाजा, इस बार अभियान के केंद्र में छोटे निकायों को रखा गया है. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी निकायों निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि सरकार की मंशा है कि कचरा को जैविक और अजैविक कचरा के रूप में पहले ही चिह्नित कर लिया जाये. इससे इन कचरों से कंपोस्ट बनाया जा सकता है. साथ ही कुछ अजैविक कचरों की रिसाइक्लिंग भी किया जा सकती है.
पत्र में दिये गये निर्देश
1. सभी निकाय इसके लिए पूर्ण कार्य योजना बना कर अभियान चलाना है.
2. निकायों में नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो, जो हर दिन वार्डों से रिपोर्ट लेंगे.
3. प्रत्येक वार्ड में आमसभा, उदघोषणा,नुक्कड़ नाटक, पंपलेट द्वारा कचरा उठाव और उसे अलग करने की जानकारी देनी होगी.
4. कचरा पृथकीकरण के प्रचार-प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, स्वच्छग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, बार काउंसिल,चैंबर ऑफ कॉमर्स, मेडिकल एसोसिएशन, स्कूल, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और विभिन्न क्लब का सहयोग सुनिश्चित करना.
5. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लगे होर्डिंग्स में अब कचरा पृथकीकरण से संबंधित संदेश लगाने का निर्देश.
6. अलग-अलग कचरा के उठाव के लिए गाड़ियों का रूट प्लान और कर्मियों का रोस्टर बनाना जरूरी.
7. कर्मियों को प्रोटेक्टिव इक्विप्मेंट उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो.
8. कर्मियों को सूखा व गीला कचरा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाये.
9. शुक्रवार 6 अप्रैल तक स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और एजेंसी के माध्यम से कचरा उठाव का कार्य कचरों को अलग-अलग करने के साथ शुरू कराना.
10. 10 अप्रैल के बाद आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से केवल अलग-अलग कचरा ही लिया जाये, इधर-उधर फेंकने पर जुर्माना का प्रावधान हो.
11. आवश्यक्तानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत पृथकीकरण संबंध वाहन एवं संयंत्र भी खरीदा जाये. इसके साथ ही कचरे के डिस्पोजल के लिए लैंडफिल साइट की घेराबंदी, शेड तैयार करना, कंपोस्ट बनाने, कंपोस्ट पिट का निर्माण सुनिश्चित कराना होगा, इसका डिजाइन व इस्टिमेट विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. इसको लेकर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अधिकारी मुख्यालय छोड़, छोटे नगर निकायों में कैंप कर रहे हैं. इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए 20 मार्च 2018 से 30 अप्रैल 2018 के बीच की अवधि निर्धारित किया गया है.

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