कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को भाजपा ने हाइकोर्ट में दी चुनौती
रांची : सुप्रीमकोर्ट द्वारा लिली थाॅमस मामले में दिये गये10 जुलाई, 2013 के आदेश के आलोक में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनावों में पराजित प्रत्याशी प्रदीप कुमार सोंथालिया ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते […]
रांची : सुप्रीमकोर्ट द्वारा लिली थाॅमस मामले में दिये गये10 जुलाई, 2013 के आदेश के आलोक में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनावों में पराजित प्रत्याशी प्रदीप कुमार सोंथालिया ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए बुधवार को न्यायालय ने साहू को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा.
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भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि सोंथालिया ने साहू के निर्वाचन को झारखंडहाइकोर्ट में चुनौती दी है और उनकी चुनाव याचिका को झारखंड हाइकोर्ट के जज जस्टिस अनंत विजय सिंह ने स्वीकार करते हुए कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार धीरज साहू को नोटिस जारी किया.कोर्टने उनसे चार सप्ताह में इसका जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार सोंथालिया ने बताया कि कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और इस पर सुनवाई की अगली तिथि छह सप्ताह बाद तय होगी. उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव के दिन 23 मार्च को ही एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद दो वर्ष की सजा पाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सिल्ली से विधायक अमित महतो के यहां राज्यसभा चुनावों में दिये गये मत को रद्द कराने और उसके आधार पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को रद्द कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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उन्होंने कहा कि जब सुप्रीमकोर्ट के10 जुलाई, 2013 के उक्त आदेश के आलोक में दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी आपराधिक मामले में सजा पाने वाले सांसद अथवा विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो 23 मार्च को ही राज्यसभा चुनावों में झामुमो विधायक अमित महतो द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज प्रसाद साहू को दिया गया मत कैसे वैध माना जा सकता है?