रांची : प्रार्थी निर्मला देवी को पूरक शपथ पत्र देकर सारी बातें बताने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चतरा के टंडवा में निर्माणाधीन एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट की जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी निर्मला देवी को पूरक शपथ पत्र दायर कर अपने खिलाफ लंबित मामलों […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चतरा के टंडवा में निर्माणाधीन एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट की जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी निर्मला देवी को पूरक शपथ पत्र दायर कर अपने खिलाफ लंबित मामलों सहित सारी बातें बताने का निर्देश दिया. कहा कि कुछ भी छुपाया नहीं जाये. वहीं प्रार्थी भारतीय सुराज दल को केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु नियंत्रण मंत्रालय को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी. प्रार्थी ने हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन को खनन के लिए कोयला खदानों को सौंपने को चुनौती दी है.
कहा गया कि नियम विरुद्ध वन भूमि का हस्तांतरण किया गया है. इस मामले में पर्यावरण को लेकर बनी राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन हुआ है. इससे क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला देवी ने जनहित याचिका दायर की है. भारतीय सुराज दल ने भी अलग से जनहित याचिका दायर की है.