रांची : सांसद धीरज के निर्वाचन मामले में सुनवाई 27 को

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रतिवादी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. मामले की विस्तृत सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2018 8:38 AM
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रतिवादी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. मामले की विस्तृत सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया. वहीं धीरज साहू के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने के लिए प्रदीप सोंथालिया की ओर से याचिका (आइए) दायर की गयी. साथ ही इस पर सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रदीप सोंथालिया ने चुनाव याचिका दायर कर राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनाैती दी है. श्री साहू भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सोंथालिया से 0.01 वोट से विजयी हुए थे. 23 मार्च को राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था. प्रार्थी के अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने बताया कि 23 मार्च को राज्यसभा चुनाव के दाैरान झामुमो के विधायक अमित महतो ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहू को वोट दिया था. उसी दिन निचली अदालत ने अमित महतो को एक मामले में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सजा होते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गयी. वैसी परिस्थिति में अमित महतो का वोट अवैध है. उनके द्वारा डाले गये वोट की मतगणना नहीं की जानी चाहिए. बावजूद अमित महतो के वोट की गणना की गयी.

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