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झारखंड : स्थानीय ही जेसीइसीइ-2018 के लिए कर सकेंगे आवेदन, 25 मई को ली जायेगी परीक्षा
रांची : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018( जेसीइसीइ) में सिर्फ राज्य के स्थानीय ही अपना आवेदन दे सकते हैं. जेसीइसीइ 2018 के लिए 10 मई तक आवेदन लिये जायेंगे. राज्य में अवस्थित इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, पशुपालन, होमियोपैथी तथा आयुर्वेदिक कॉलेजों के पहले वर्ष में दाखिले को लेकर परीक्षा पर्षद की तरफ से आवेदन मंगाये गये […]
रांची : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018( जेसीइसीइ) में सिर्फ राज्य के स्थानीय ही अपना आवेदन दे सकते हैं. जेसीइसीइ 2018 के लिए 10 मई तक आवेदन लिये जायेंगे.
राज्य में अवस्थित इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, पशुपालन, होमियोपैथी तथा आयुर्वेदिक कॉलेजों के पहले वर्ष में दाखिले को लेकर परीक्षा पर्षद की तरफ से आवेदन मंगाये गये हैं. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि झारखंड के स्थायी निवासी के बच्चे ही ऑनलाइन आवेदन देंगे. झारखंड के बीआइटी सिंदरी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका, चाईबासा, रिम्स, पीएमसीएच, एमजीएम, बिरसा कृषि विवि, बिरसा विवि पशुपालन विभाग समेत अन्य निजी और मान्यता प्राप्त तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 25 मई को ली जायेगी.
कौन हैं झारखंड के स्थानीय निवासी
कार्मिक एवं राजभाषा सुधार विभाग की तरफ से 18.4.2016, पत्रांक 3198 के तहत झारखंड के स्थानीय निवासी होने की अर्हता तय की गयी है. इसमें छह बिंदुओं पर राज्य भर में रह रहे लोगों के बच्चों के स्थानीय निवासी होने की बातें कही गयी हैं.
1. झारखंड राज्य में स्वयं अथवा सर्वे खतियान में दर्ज पूर्वज के नाम के आधार पर रहनेवाले को राज्य का स्थायी निवासी माना गया है. भूमिहीनों के मामले में ग्राम सभा के निर्णय को सरकार मानेगी.
2. राज्य में तीस वर्ष या इससे अधिक से व्यापार अथवा नौकरी कर रहे लोगों को स्थानीय निवासी की परिभाषा में शामिल किया गया है. इसमें निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा अर्जित की गयी चल अथवा अचल संपत्ति को भी शामिल किया गया है.
3. राज्य सरकार की संस्था, राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम में नियुक्त कर्मचारी अथवा पदाधिकारी को भी सरकार ने स्थानीय निवासी के दर्जे में शामिल किया है.
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