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राज्य में शीघ्र तैयार होगा देहदान कानून, रिम्स तैयार करेगा प्रस्ताव

रांची : राज्य में देहदान कानून शीघ्र बनेगा. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने देहदान कानून बनाने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश रिम्स के एनाटोमी विभाग को दिया है. श्रीमती खरे ने सोमवार को रिम्स निदेशक डॉ आरके श्रीवास्तव व एनाटोमी विभाग के डॉक्टरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा […]

रांची : राज्य में देहदान कानून शीघ्र बनेगा. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने देहदान कानून बनाने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश रिम्स के एनाटोमी विभाग को दिया है. श्रीमती खरे ने सोमवार को रिम्स निदेशक डॉ आरके श्रीवास्तव व एनाटोमी विभाग के डॉक्टरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बॉडी डोनेट (देहदान) का कानून एकीकृत बिहार के समय था, लेकिन इसको अपनाया नहीं गया. अगर बिहार के बॉडी डोनेट कानून में संशोधन करना है, तो इसकी प्रक्रिया पूरी कर नया कानून बना लिया जाये.

श्रीमती खरे ने डोरंडा निवासी रंगकर्मी शिवाजी डे के शरीर के दान का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति शरीर दान करता है, तो वह कानूनी रूप से सही नहीं है. क्योंकि, हमारे राज्य में इसका कानून नहीं है. उन्होंने एनाटोमी विभाग को प्रस्ताव में देहदान की प्रक्रिया सहित कानूनी अधिकार को शामिल करने को कहा है. मौके पर संयुक्त सचिव वीरेंद्र कुमार, डिप्टी डायरेक्टर गिरजाशंरक प्रसाद सहित रिम्स के अन्य अधिकारी मौजूद थे.
लाइसेंस लेकर काॅर्निया ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश
स्वास्थ्य सचिव निधि खरे ने काॅर्निया ट्रांसप्लांट नहीं होने की जानकारी निदेशक डॉ आरके श्रीवास्तव व नेत्र के विभागाध्यक्ष डॉ वीवी सिन्हा से ली. श्रीमती खरे को बताया गया कि काॅर्निया ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर व मशीन हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं होने के कारण ट्रांसप्लांट नहीं किया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर यथाशीघ्र प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू करें. पीएमसीएच धनबाद में उपकरण व लाइसेंस होने के बावजूद ट्रांसप्लांट नहीं करने पर प्रधान सचिव नाराज हुईं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएमसीएच धनबाद में शीघ्र ट्रांसप्लांट का कार्य शुरू हो.

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