झारखंड : आज कैबिनेट में आ सकता है बिजली के नये टैरिफ पर सब्सिडी का प्रस्ताव
रांची : बिजली के नये टैरिफ पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव बुधवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है. ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव की प्रतिलिपि वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेज दी गयी है. सूत्रों ने बताया कि देर शाम तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी. वित्त विभाग की मंजूरी […]
रांची : बिजली के नये टैरिफ पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव बुधवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है. ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव की प्रतिलिपि वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेज दी गयी है. सूत्रों ने बताया कि देर शाम तक वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी. वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही कैबिनेट में संचिका भेज दी जायेगी.
गौरतलब है कि बिजली के नये टैरिफ पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की घोषणा की गयी थी. चूंकि एक मई से झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित किये गये टैरिफ प्रभावी है.
यानी उपभोक्ताओं को जून माह में जो बिल मिलेगा, वह नये टैरिफ के अनुरूप होगा. नये टैरिफ में दर लगभग दोगुनी की गयी है. इस कारण सरकार ने इस बिल में सब्सिडी देने की घोषणा की थी. इसके बाद सब्सिडी के प्रारूप पर लगातार चार दिनों तक ऊर्जा विभाग के अधिकारी मंथन करते रहे. अंतिम रूप से प्रारूप को वित्त की मंजूरी के लिए भेजा गया है.
ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं
सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी के प्रस्ताव में ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गयी है. ग्रामीण क्षेत्र के रूरल मीटर्ड उपभोक्ताओं को तीन रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी दी जायेगी. रूरल अनमीटर्ड को पहले 60 से 170 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह फिक्सड लिया जाता था.
आयोग ने नयी टैरिफ में बढ़ाकर 250 प्रति कनेक्शन प्रति माह कर दिया. प्रस्तावित सब्सिडी में 60 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह देने वालों को 100 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी, तो उन्हें केवल 150 रुपये प्रति माह देना होगा. जिनका पहले 170 रुपये प्रतिमाह लगता था, उन्हें 50 रुपये सब्सिडी दी जायेगी, तो उन्हें केवल 200 रुपये देना होगा.
500 यूनिट तक वालों को 2.50 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी
500 यूनिट तक इस्तेमाल करनेवाले शहरी घरेलू उपभोक्ता को 2.50 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जायेगी. जबकि 500 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने वाले को 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी. शहरी क्षेत्र में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के सब्सिडी के बाद दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
इन्हें तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा. शहरी क्षेत्र में 200 यूनिट से अधिक खर्च करने वालों को 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त भार पड़ेगा. नये टैरिफ में कृषि और सिंचाई में दर पांच रुपये प्रति यूनिट की गयी थी पर सब्सिडी के बाद केवल पांच पैसे ही बढ़ेंगे. वहीं औद्योगिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जायेगी.