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लालू के पटना पहुंचने पर संशय, फ्लाइट का टिकट हुआ कैंसिल

रांची : चारा घोटाला के सजायाफ्ता कैदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पेरोल को लेकर संशय की स्थिति‍ बनी हुई है. अब तक लालू के पेरोल पर कुछ निर्णय नहीं हो सका है. इधर बुधवार दिनभर खबर चली की लालू को पांच दिन का पेरोल मिल चुका है. शाम को पटना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 9, 2018 7:28 AM
रांची : चारा घोटाला के सजायाफ्ता कैदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पेरोल को लेकर संशय की स्थिति‍ बनी हुई है. अब तक लालू के पेरोल पर कुछ निर्णय नहीं हो सका है. इधर बुधवार दिनभर खबर चली की लालू को पांच दिन का पेरोल मिल चुका है. शाम को पटना के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन शाम होते-होते लालू की रिहाई पर संशय की स्थिति बन गयी.
लालू का फ्लाइट भी कैंसिल हो गया और पेरोल पर भी मामला कुछ साफ नहीं हो सका. इधर पेरोल मिलने और लालू के पटना पहुंचने की खबर से उनकी पार्टी आरजेडी के अंदर खुशी की लहर फैल गयी थी.
गौरतलब हो बिहार के पूर्व स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री तेजप्रताप यादव की शादी 12 मई को होनी है. बेटे की शादी में शामिल होने के लिए लालू ने पेरोल की मांग की थी. इधर रिम्स के डॉक्टरों ने पहले ही लालू को यात्रा के लिए फिट घोषित कर दिया है.
ज्ञात हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल हाेनेके लिए पेरोल मांगाथा. मंगलवार को जेल मुख्यालय ने पेरोल देने के लिए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी थी. इस संबंध में जेल प्रशासन ने महाधिवक्ता के पास आवेदन भेजा. लालू प्रसाद ने नौ से 13 मई तक पेरोल मांगी है, ताकि वे बेटे की शादी में शामिल हो सकें.
इधर, पेरोल मामले में मेडिकल बोर्ड ने लालू को यात्रा के लिए फिट करार दिया है. इस मामले में जेल प्रशासन द्वारा मंतव्य मांगे जाने पर रांची और पटना के एसएसपी ने भी हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि लालू को पेरोल दिया जा सकता है. इसके बाद लालू को पेरोल मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है. फिलवक्त लालू रिम्स में इलाजरत हैं. उधर, 11 मई को हाइकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है. अगले दिन 12 मई को पटना में तेजप्रताप की शादी बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से होनी है.
दिसंबर से जेल में हैं लालू : चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआइ अदालत ने दिसंबर 2017 को लालू को सजा सुनायी थी. वे तभी से जेल में हैं. पिछले हफ्ते अस्थायी बेल के लिए हाइकोर्ट में आवेदन दिया था पर वकीलों की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया. बाद में एजी के आश्वासन पर अधिवक्ता काम शुरू करने को राजी हुए.

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