झारखंड : लालू प्रसाद को आज मिल सकता है पेरोल, बेटे तेजप्रताप की शादी में हो सकते हैं शामिल

रिम्स ने पटना जाने के लिए लालू को बताया है फिट, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा जेल में रांची : चारा घोटाले में सजा पाने के बाद रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को पेरोल नहीं मिल सका. रिम्स के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2018 6:46 AM
रिम्स ने पटना जाने के लिए लालू को बताया है फिट, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा जेल में
रांची : चारा घोटाले में सजा पाने के बाद रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को पेरोल नहीं मिल सका. रिम्स के डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा के लिए फिट बताया है. लालू प्रसाद को अब रिम्स से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया जायेगा. गुरुवार को पेरोल मिलने के बाद वह जेल से ही पटना के लिए रवाना होंगे.
संभावना जतायी जा रही है कि गुरुवार को वह फ्लाइट से पटना जायेंगे. लालू ने बेटे की शादी केलिए पांच दिनों का पेरोल मांगा है. दिन भर रही गहमागहमी लालू के पेरोल को लेकर बुधवार को दिन भर गहमागहमी की स्थिति रही. बताया गया कि जेल से फाइल गृह विभाग को भेज दी गयी है.
वहां से फाइल लौटने के बाद जेल आईजी के स्तर से पेरोल स्वीकृत किये जाने का आदेश जारी होगा. महाधिवक्ता के अलावा बिरसा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक, रिम्स और रांची व पटना के एसएसपी ने मंगलवार को ही अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया था. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट में 11 मई को सुनवाई होने की संभावना है. अगले दिन 12 मई को पटना में उनके बड़े बेटे तेजप्रताप की बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी होनी है.
लालू को अभियोजित करने की मंजूरी के लिए सीबीआई को तीन हफ्ते
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन से जुड़े मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बतौर आरोपित अभियोजित करने के लिए संबद्ध प्राधिकारों से मंजूरी पाने के लिए सीबीआई को तीन हफ्तों का वक्त दिया दिया है.
बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल को अभियोजित करने के वास्ते जरूरी मंजूरी एक जून तक प्राप्त करे. अग्रवाल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ( आईआरसीटीसी ) के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक थे.
इस बीच सीबीआई ने मामले से जुड़े विभिन्न दस्तावेज अदालत को सौंपे. जांच एजेंसी ने 16 अप्रैल को इस मामले में दो कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. लालू और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, अग्रवाल, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल और आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना भी आरोपपत्र में नामजद किये गये हैं. आरोपपत्र में शामिल अन्य नामों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह प्रबंधक वीके अस्थाना और आरके गोयल, सुजाता होटल के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल हैं.
आरोपपत्र में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ( जिसे अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है ) और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को भी बतौर आरोपित नामजद किया गया है. गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल जुलाई में एक मामला दर्ज किया था और पटना, रांची , भुवनेश्वर और गुड़गांव में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी.

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